रबर बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जो रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित किया गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें 27 सदस्य होते हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल में कोट्टायम में स्थित है। बोर्ड रबर से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों की सहायता और प्रोत्साहन के माध्यम से देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह रबर के सांख्यिकीय आंकड़ों को भी बनाए रखता है, रबर के विपणन को बढ़ावा देने और श्रम कल्याण गतिविधियों को करने के लिए कदम उठाता है। बोर्ड की गतिविधियों का प्रयोग नौ विभागों अर्थात रबड़ उत्पादन, अनुसंधान, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास, प्रशिक्षण, लाइसेंस और उत्पाद शुल्क, सांख्यिकी और योजना, बाजार संवर्धन, वित्त और लेखा और प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। बोर्ड में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय और 43 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके पास एक केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान और देश के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों में स्थित 10 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। इसमें कोट्टायम में स्थित एक रबर प्रशिक्षण संस्थान भी है।