तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा (4) के तहत 1 जनवरी, 1976 को एक सांविधिक निकाय के रूप में तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के गुंटूर मैं अपने मुख्यालय के साथ अध्यक्ष करता है और तंबाकू उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। जबकि बोर्ड का प्राथमिक कार्य तंबाकू और उससे संबद्ध उत्पादों की सभी किस्मों का निर्यात संवर्धन है, इसके कार्य उत्पादन, वितरण (घरेलू खपत और निर्यात के लिए) और फ्ल्यू क्योर वर्जीनियां (एफसीवी) तंबाकू के विनियमन तक फैले हुए हैं।
तंबाकू बोर्ड